UP Pension List 2025-26: 60 sala Pension List 2026 | UP Vridha Pension New Update 2026 | UP Widow Pension List 2026 PDF

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन योजना) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने निर्धारित पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। वर्ष 2026 के बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेंशन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो इस योजना के तहत एक बड़ा बदलाव है। इस लेख में हम आपको इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ – पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, स्टेटस चेक करने का तरीका और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – विस्तार से बताएंगे।

योजना का त्वरित अवलोकन

नीचे दी गई तालिका में उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना से जुड़ी सभी प्रमुख बातों को एक नज़र में समझाया गया है:

प्रमुख विवरण जानकारी
योजना का नाम निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन योजना)
प्रशासन महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
पेंशन राशि (वर्तमान) ₹1,000 प्रति माह
प्रस्तावित पेंशन राशि (नया बजट) ₹1,500 प्रति माह (बजट में प्रस्तावित)
भुगतान का तरीका डीबीटी (DBT) – सीधे बैंक खाते में
कुल लाभार्थी 38.50 लाख निराश्रित महिलाएँ (2025-26 तक)
बजट प्रावधान (2026-27) ₹3,500 करोड़
आवेदन का तरीका ऑनलाइन (sspy-up.gov.in)
योजना का प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका को निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

क्रमांक पात्रता मानदंड अनिवार्य शर्तें
1 निवास आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए
2 वैवाहिक स्थिति आवेदिका विधवा हो और उसने पुनर्विवाह न किया हो
3 आयु सीमा आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
4 आय सीमा परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा (लगभग ₹3 लाख) से अधिक न हो
5 अन्य पेंशन आवेदिका किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो
6 बैंक खाता आवेदिका का एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार से लिंक हो

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां तैयार रखें:

दस्तावेज़ अनिवार्य/वैकल्पिक टिप्पणी
आधार कार्ड अनिवार्य पहचान एवं DBT लिंकिंग के लिए
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य विधवा होने का प्रमाण
आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षिक दस्तावेज
बैंक पासबुक अनिवार्य IFSC कोड और खाता विवरण सहित
आय प्रमाण पत्र अनिवार्य तहसीलदार या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी
निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य राशन कार्ड / वोटर आईडी / बिजली बिल
पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य आवेदन फॉर्म में लगाने के लिए
मोबाइल नंबर अनिवार्य ओटीपी एवं सूचना के लिए

पेंशन राशि में ऐतिहासिक बदलाव

उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन की राशि में समय-समय पर वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका में इसकी ऐतिहासिक श्रृंखला को दर्शाया गया है:

वर्ष / अवधि पेंशन राशि (प्रति माह) टिप्पणी
2017 से पहले ₹500 (विधवा), ₹300 (दिव्यांग)
2017 से 2022 तक ₹1,000
2022-2025 ₹1,000 चुनावी घोषणा पत्र में ₹1,500 करने का वादा
वर्ष 2026 (प्रस्तावित) ₹1,500 नए बजट में प्रस्तावित

नोट: बजट में ₹1,500 प्रति माह की प्रस्तावित राशि पर अभी अंतिम मंजूरी शेष है। वर्तमान में लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह ही मिल रहा है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है। नीचे दी गई सरल प्रक्रिया का पालन करें:

चरण कार्य विवरण
1 आधिकारिक पोर्टल खोलें https://sspy-up.gov.in पर जाएं
2 योजना का चयन करें होमपेज पर “निराश्रित महिला पेंशन योजना” लिंक पर क्लिक करें
3 नया पंजीकरण करें “नए उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्टर करें” पर क्लिक करें
4 आवेदन फॉर्म भरें सभी व्यक्तिगत जानकारी, पता, बैंक खाता विवरण और आय संबंधी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें
5 दस्तावेज अपलोड करें ऊपर दिए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें
6 आवेदन जमा करें “सबमिट” बटन पर क्लिक करें और भविष्य के लिए पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखें
7 रसीद प्रिंट करें आवेदन सफल होने पर मिलने वाली रसीद का प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें

ऑनलाइन स्टेटस और लाभार्थी सूची कैसे चेक करें?

अपने आवेदन की स्थिति जानने और यह पुष्टि करने के लिए कि आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं, नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:

विधि 1: आवेदक लॉगिन के माध्यम से

चरण कार्य विवरण
1 पोर्टल पर लॉगिन करें sspy-up.gov.in पर जाएं और “आवेदक लॉगिन” पर क्लिक करें
2 योजना का चयन करें “निराश्रित महिला पेंशन योजना” चुनें
3 पंजीकरण संख्या और मोबाइल दर्ज करें रजिस्ट्रेशन के समय प्राप्त आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें
4 ओटीपी सत्यापन करें पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें
5 स्थिति देखें डैशबोर्ड पर “एप्लीकेशन स्टेटस” लिंक पर क्लिक करें। यहां “स्वीकृत”, “लंबित” या “अस्वीकृत” की स्थिति दिखाई देगी

विधि 2: पेंशनर सूची देखने के लिए

चरण कार्य विवरण
1 पोर्टल खोलें https://sspy-up.gov.in पर जाएं
2 पेंशनर सूची लिंक चुनें होमपेज पर “पेंशनर सूची” लिंक पर क्लिक करें
3 जिला चुनें अपने जिले का चयन करें
4 ब्लॉक चुनें अपने विकास खंड का चयन करें
5 ग्राम पंचायत चुनें अपनी ग्राम पंचायत का चयन करें
6 सूची देखें आपकी ग्राम पंचायत के सभी लाभार्थियों की सूची (PDF प्रारूप में) खुलकर आ जाएगी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
उत्तर: इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए。18 वर्ष से कम आयु की विधवा महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं。

प्रश्न 2: क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा पेंशन की राशि ₹1,500 प्रति माह कर दी है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के बजट में विधवा पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव अभी अंतिम मंजूरी के चरण में है। वर्तमान में लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह ही मिल रहा है।

प्रश्न 3: यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए आय सीमा क्या है?
उत्तर: इस योजना के तहत आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, कुछ स्रोतों के अनुसार यह सीमा पहले ₹2 लाख थी, जिसे बाद में बढ़ाया गया है。

प्रश्न 4: मैं इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकती हूँ?
उत्तर: आप आधिकारिक पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। सबसे पहले नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें, फिर आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें。

प्रश्न 5: मैं अपनी विधवा पेंशन की स्थिति कैसे चेक कर सकती हूँ?
उत्तर: आप sspy-up.gov.in पर जाकर “आवेदक लॉगिन” विकल्प से लॉगिन कर सकती हैं। अपनी पंजीकरण संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ओटीपी सत्यापन करें, फिर “एप्लीकेशन स्टेटस” पर क्लिक करें।

प्रश्न 6: क्या एक ही परिवार की दो विधवा महिलाएं (जैसे सास-बहू) अलग-अलग आवेदन कर सकती हैं?
उत्तर: जी हां, यदि एक ही परिवार में दो या दो से अधिक विधवा महिलाएं हैं और वे सभी पात्रता मानदंडों (निवास, आयु, आय सीमा आदि) को पूरा करती हैं, तो वे सभी अलग-अलग आवेदन कर सकती हैं और प्रत्येक को पेंशन का लाभ मिलेगा।

प्रश्न 7: पेंशन का भुगतान किस माध्यम से किया जाता है?
उत्तर: सभी पेंशन भुगतान डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इसलिए आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है।

प्रश्न 8: पेंशन चालू रखने के लिए क्या करना होता है?
उत्तर: पेंशन चालू रखने के लिए हर साल नवंबर के महीने में बैंक या CSC सेंटर जाकर ‘जीवन प्रमाण पत्र’ (Life Certificate) जमा करना होता है, ताकि सरकार को पता रहे कि लाभार्थी जीवित है।

प्रश्न 9: क्या योजना के तहत पेंशन त्रैमासिक (Quarterly) दी जाती है?
उत्तर: इस योजना के तहत पेंशन की राशि हर महीने के हिसाब से निर्धारित की जाती है, लेकिन अक्सर भुगतान त्रैमासिक (तीन महीने की एक साथ किस्त) के रूप में किया जाता है।

प्रश्न 10: अगर मेरी पेंशन नहीं आ रही है तो क्या करूं?
उत्तर: यदि आपकी पेंशन नहीं आ रही है, तो सबसे पहले अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करें। यदि स्टेटस में कोई समस्या है, तो अपने निकटतम महिला कल्याण विभाग के कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय या CSC सेंटर में संपर्क करें।

प्रश्न 11: क्या इस योजना के तहत बैगा और गुनिया परिवारों को भी पेंशन मिलती है?
उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से विधवा महिलाओं के लिए है। बैगा और गुनिया परिवारों के लिए अलग से विशेष प्रावधान अन्य राज्यों की योजनाओं में देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र विधवा महिलाओं को समान रूप से पेंशन दी जाती है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है, जो विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहारा प्रदान करती है। वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने इस योजना के तहत ₹3,500 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। वर्तमान में प्रदेश की 38.58 लाख से अधिक निराश्रित महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। यदि आप इस योजना की पात्र हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आज ही ऑनलाइन आवेदन करें। पेंशन स्टेटस और लाभार्थी सूची की जांच के लिए आप ऊपर बताए गए तरीकों का उपयोग कर सकती हैं। किसी भी नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल sspy-up.gov.in पर विजिट करते रहें।

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